
जिला पदाधिकारी, नवादा रवि प्रकाश के निर्देश के आलोक में अपर समाहर्त्ता, नवादा श्री चन्द्रशेखर आज़ाद की अध्यक्षता में आज डीआरडीए सभागार में बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा को स्वच्छ, पारदर्शी और कदाचारमुक्त ढंग से सम्पन्न कराने के लिए दंडाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गए।
अपर समाहर्त्ता, नवादा द्वारा बताया गया कि परीक्षा दिनांक 11.05.2025 को दोपहर 12:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक एक पाली में सम्पन्न की जाएगी। परीक्षार्थियों को प्रातः 09:00 बजे से 11:00 बजे तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए नवादा जिला में कुल 16 परीक्षा केन्द्र बनाये गए हैं। परीक्षा को कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु 16 केन्द्रों पर स्टैटिक दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी केन्द्रों पर गश्ती दल में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी तथा उड़नदस्ता दल में भी दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है।
परीक्षा के संचालन हेतु समाहरणालय, नवादा में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जिसका दूरभाष संख्या 06324-212261 है। जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में श्रीमती निरूपमा शंकर, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, नवादा तथा महेश कुमार पासवान, उप निर्वाचन पदाधिकारी, नवादा एवं पु.नि. सचिन्द्र यादव, प्रभारी, लोक शिकायत निवारण कोषांग, जिला नियंत्रण कक्ष के प्रभारी पदाधिकारी के रूप में रहेंगे। नियंत्रण कक्ष में 06 सुरक्षित दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु अग्निशमन एवं चिकित्सा व्यवस्था की गई है तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
अपर समाहर्त्ता ने बताया कि नवादा जिले में कुल 8,268 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। उनकी सुविधा हेतु सभी सार्वजनिक स्थलों एवं शौचालयों की सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद को दिया गया है। सभी परीक्षार्थियों को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा।
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नवादा द्वारा केन्द्राधीक्षकों, पुलिस पदाधिकारियों एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केन्द्र के प्रवेश द्वार पर फ्रिस्किंग कार्य पारदर्शिता के साथ किये जाने का निर्देश दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सामग्री जैसे कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ, वाई-फाई, इलेक्ट्रॉनिक पेन, व्हाइटनर, इरेज़र, सामान्य घड़ी, ब्लेड आदि को परीक्षा केन्द्र में ले जाना पूर्णतः वर्जित रहेगा।
फ्रिस्किंग हेतु सभी केन्द्रों पर विशेष व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी ने सभी स्टैटिक दंडाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे वीक्षकों और केन्द्राधीक्षक के साथ परीक्षा संचालन के लिए बैठक आयोजित करना सुनिश्चित करें। सभी वीक्षकों/कर्मियों का परिचय पत्र केन्द्राधीक्षक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। केवल वैध प्रवेश पत्र धारक परीक्षार्थियों को ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश मिलेगा। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा तथा परीक्षा समाप्ति के पूर्व किसी को परीक्षा कक्ष/भवन छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी परिस्थिति में वीक्षक को मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। केन्द्राधीक्षक केवल साधारण मोबाइल का प्रयोग करेंगे; स्मार्टफोन का उपयोग वर्जित रहेगा। कदाचार में लिप्त पाए जाने पर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
परीक्षा केन्द्रों में पल-पल की निगरानी हेतु सीसीटीवी, वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की व्यवस्था की गई है। अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा सदर को निर्देश दिया गया है कि परीक्षा केन्द्रों के आसपास स्थित फोटोकॉपी दुकानें, साइबर कैफे एवं इंटरनेट सुविधा केंद्रों को परीक्षा के दिन बंद कराना सुनिश्चित करें।
बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा हेतु श्री चन्द्रशेखर आज़ाद, अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी, नवादा एवं श्री ऋषभ शिवरंजन, पुलिस उपाधीक्षक (यातायात), नवादा विधि-व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे। सभी स्टैटिक दंडाधिकारी-सह-प्रेक्षक, जोनल दंडाधिकारी-सह-गश्ती दल दंडाधिकारी एवं उड़नदस्ता दल के दंडाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि परीक्षा को स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण रूप से सम्पन्न कराने हेतु अवांछित तत्वों पर विशेष निगरानी रखें। परीक्षा केन्द्रों, लॉज, कोचिंग संस्थानों एवं फोटोकॉपी की दुकानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक, अन्य सुविधाएं एवं अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।
आज की बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा सदर; गोपनीय शाखा प्रभारी; जिला शिक्षा पदाधिकारी; जिला कोषागार पदाधिकारी; जिला भू-अर्जन पदाधिकारी; डीसीएलआर, नवादा/रजौली; प्रभारी जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी; अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नवादा सदर; सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी; दंडाधिकारी; अंचलाधिकारी; पुलिस पदाधिकारी एवं केन्द्राधीक्षक आदि उपस्थित थे।

