
शेखपुरा : कारे गांव के चर्चित हाथ कटवा कांड में गुरुवार को स्थानीय अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए 11 लोगों को आजीवन कारावास एवं 50 हजार आर्थिक दंड सुनाया गया है. अपर जिला सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों को सजा सुनाए है . हाथ काटने की यह घटना 16 नवंबर 2023 को दिन दहाड़े हुई थी. इसमें घर के बाहर खेत की सिंचाई कर रहे कारे गांव के युवक बबलू यादव का दोनों हाथ काटकर शरीर से अलग कर दिया गया था. इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ शेखपुरा थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. एक आरोपित अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है. बाकी 11 लोगों में 3 जमानत पर हैं तथा बाकी 8 लोग न्यायिक हिरासत में हैं. गुरुवार को जिन लोगों को अदालत उसमें भूनेश्वर यादव,अवधेश यादव,अजय यादव (तीनों जमानत पर) के साथ कुणाल यादव,धर्मवीर यादव,भोला यादव,जीवन यादव,मनीष यादव,रवींद्र यादव,श्यामदेव यादव तथा दानी यादव शामिल हैं.

