आठ साल पुराने भूमि विवाद मामले में फायरिंग करने के आरोपी भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को बड़ी राहत मिली है। न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) ने भाजपा विधायक को राहत भरा फैसला दिया।भाजपा विधायक पर आरोप था कि 22 मई 2015 की जमीन पर मिट्टी डालकर कब्जा किया जा रहा है। कुछ ग्रामीणों के साथ जब वहां पहुंच कर देखा तो मिट्टी भराई का काम हो रहा था, इस दौरान उस जगह पर विधायक राजू कुमार सिंह, अनूप कुमार सिंह उर्फ झुनका सिंह, अजीत सिंह,और अन्य थे।
पीड़ित ने अपनी जमीन पर मिट्टी भराई का विरोध किया तो विधायक राजू कुमार सिंह को गुस्सा आ गया। इसके साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि विधायक व अनूप कुमार सिंह उर्फ झुनका सिंह वहा फायरिंग करने लगे। पुलिस ने उनके विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।इस मामले में , पारु थाने के तरफ से कोर्ट में दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए विधायक को उपस्थित होने के लिए समन भेजा गया था। समन जारी होने के बाद भी वे कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने उनकी जमानत के पत्र को रद्द कर वॉरंट जारी किया । इसी मामले को लेकर आत्मसमर्पण किया । कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है