भवन निर्माण विभाग ने RLJP कार्यालय को खाली कराने का आदेश

Building construction department ordered to vacate RLJP office

पशुपति पारस को खाली करना होगा अपनी पार्टी का कार्यालय.भवन निर्माण विभाग ने RLJP कार्यालय को खाली कराने का आदेश जारी किया.RLJP कार्यालय के आवंटन का नवीनिकरण 2019 से ही लंबित है.  पार्टी कार्यालय के लिए आवासीय भवन का आवंटन दो वर्ष के लिए किया जाता है. दो वर्ष के बाद नवीनिकरण कराना होता है. नवीनिकरण तभी होता है जब पार्टी द्वारा सभी प्रकार के शुल्क  टैक्स का भुगतान किया जाता है. ऐसा नहीं होने पर उसे खाली माना जाता है और तत्काल उसे खाली कराने के लिए बिहार सरकार परिसर किराया वसूली एवं बेदखली अधिनियम 1956 के अनुसार कार्रवाई करती है. अब भवन निर्माण विभाग फैसला करेगा की दफ्तर किसके नाम पर आवंटित होगा.

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