ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में नहीं होंगी व्यवसायिक गतिविधि -SC

SC ने ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को तत्काल रोकने का आदेश दिया है.मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उस आवेदन पर स्वीकृति दी है, जिसमें 17वीं शताब्दी के स्मारक (ताजमहल) के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए संबंधित अथॉरिटी को निर्देश देने की मांगी गई थी .सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आगरा विकास प्राधिकरण को ताजमहल की सीमा या दीवार से 500 मीटर के भीतर सभी व्यावसायिक गतिविधियों को हटाने का निर्देश देते हैं.

ताजमहल की 500 मीटर के अन्दर में हैंडीक्राफ्ट शोरूम, दुकानें व होटल है. ताजमहल अक्सर सुर्खियों में रहता है. हाल ही में ताजमहल का नाम बदलने की कवायद शुरू हुई थी. नगर निगम सदन में ताजमहल का नाम बदलकर तेजोमहालय करने का मुद्दा गरमाया था.  भाजपा पार्षद शोभाराम राठौर ने कहा था कि शाहजहां की बेगम मुमताज महल का असली नाम अंजुम बानो था.अंजुम बानो की मौत ताजमहल के निर्माण से 22 साल पहले हो चुकी थी .मुमताज महल उर्फ अंजुम बानो को बुरहानपुर में दफन किया गया था.ताजमहल बनने के बाद उनकी कब्र दोबारा ताजमहल में बनवाई गई.

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