हाजीपुर से विनय की रिपोर्ट ,
हाजीपुर।लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कमने का नाम नही ले रही, झारखंड चारा घोटाला में बेल मिलने से जहां लालू प्रसाद जी को थोड़ी राहत मिली थी, वहीं वैशाली व्यवहार न्यायालय में लालू प्रसाद यादव को वर्ष 2015 के चुनावी सभा में जाती सूचक शब्द प्रयोग कर द्वेष फैलाने और वोट बिखराकर अपने पक्ष में करने का आरोप लगाने के मामले में आरोप गठित किया गया है, वर्ष 2015 में राघोपुर के तेरसिया में हुए चुनावी सभा में संबोधन करने दौरान जातीय संबोधन के कारण तत्कालीन सर्किल इंस्पेक्टर निरंजन कुमार के सूचना पर गंगाब्रिज थाना में कांड संख्या 79/2015 धारा 188 IPC और 125 RP एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, इस मामले में 04/10/2015 को धारा 502 (2) के साथ चार्जशीट सबमिट किया गया था, जिसमे 11/02/2019 को कोर्ट ने संज्ञान लिया था, 18/04/2022 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लालू प्रसाद यादव कोर्ट में प्रस्तुत हुए थे, जिसमे 23/04/2022 को कोर्ट ने जमानत दी थी, आज इस मामले में लालू प्रसाद यादव को वर्चुअल माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत कर केस का सारांश सुना और लालू प्रसाद यादव पर आरोप गठित करते हुए केस को ट्रायल के लिए भेज दिया, कोर्ट की इस करवाई के दौरान कोर्ट में पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम और महुआ विधायक डॉ मुकेश रौशन फिजिकली मौजूद थे।