शिक्षक भर्ती मामला, हाई कोर्ट में नई नियमावली के खिलाफ हुई सुनवाई, हाईकोर्ट का शिक्षक भर्ती पर रोक से इनकार

High Court refuses to ban teacher recruitment

पटना हाई कोर्ट ने पौने दो लाख शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है हाई कोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया और इसकी नियमावली को चुनौती देने वाली गरीब एक दर्जन याचिका पर मंगलवार को एक साथ सुनवाई की ,मुख्य न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद यह आदेश दिया l

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही और शिक्षा विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट वी गिरी ने कोर्ट को बताया कि विभाग एवं सरकार को योग्य शिक्षकों की बहाली के लिए नई नियमावली बनाने का अधिकार हैl कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मामले पर अंतिम सुनवाई की तारीख 22 अगस्त तय की है l

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