गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी सरनेम केस मामले में अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका को ख़ारिज कर दिया है, मतलब साफ है कि राहुल गांधी की सजा बरक़रार रहेगी l इसके बाद ये साफ है की संसद की सदस्यता भी फिलहाल वापस नहीं होगीlगुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के उपरांत आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में विधायक दल के नेता डॉ शकील अहमद खान एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा के नेतृत्व में कांग्रेस जन धरना पर बैठे।
मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को नहीं मिली राहत, सदाकत आश्रम में कांग्रेसी नेता बैठे धरने पर
Congress leaders sit on dharna at Sadaqat Ashram after Rahul Gandhi’s petition is rejected by Gujarat court