काला हिरण मामले में दोषी चेनारी थानाध्यक्ष हुए सेवा से बर्खास्त

Chenari SHO dismissed from service in black buck case

रोहतास काला हिरण मामले में दोषी चेनारी थानाध्यक्ष को शाहाबाद डीआईजी नवीन चंद्र झा ने किया सेवा से बर्खास्त। ममला पिछले 15 सितंबर 2023 को काला हिरण के माँस सहित सिंग एक व्यक्ति के पास से बारामद हुआ था.रोहतास जिले के डेहरी स्थित शाहाबाद डीआईजी कार्यालय में डीआईजी नवीन चंद्र झा के द्वारा प्रेसवार्ता आयोजित की गई थी। प्रेसवार्ता के दौरान जानकारी देते हुए शाहाबाद के डीआईजी नवीन चंद्र झा ने बताया कि पिछले 15 सितंबर 2023 को रोहतास जिले के चेनारी थानाक्षेत्र के लॉजी गाँव से गुप्त सूचना के आधार पर काला हिरण के माँस सहित सिंग के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था।

गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान चेनारी थानाक्षेत्र के लॉजी गाँव निवासी राजू बेग के रूप में की गई थी। चेनारी के तत्कालीन थानाध्यक्ष शंभू कुमार-2 के द्वारा इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते हुए और नाही अपने वरीय पदाधिकारीयों एवं वन विभाग को सूचित नही किया गया। एवं गिरफ्तार अभियुक्त को पीआर बॉण्ड पर थाने से ही छोड़ दिया गया था।इसके बाद इस घटना की सूचना रोहतास वन विभाग को हुई तो वन विभाग के द्वारा चेनारी थाना परिसर से ही काला हिरण का 05 किलो माँस एवं माँस लगा काले हिरण का सिंग बरामद किया गया। इस संबंध में वन विभाग के द्वारा तत्कालीन थानाध्यक्ष शंभू कुमार- 2 के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिक की दर्ज की गई।

घटना की जानकारी मिलते ही रोहतास एसपी विनीत कुमार द्वारा पूरे मामले में जाँच का आदेश सासाराम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सासाराम के द्वारा जाँच में पुलिस अवर निरीक्षक शम्भू कुमार-2 द्वारा इस प्रकरण में काफी अनियमित बरतते हुए अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने के लिए दोषी पाया गया। इसके बाद जाँच प्रतिवेदन के आधार पर तत्कालीन थानाध्यक्ष शंभू कुमार-2 को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध रोहतास जिला विभागीय कार्रवाई संख्या-114/23 प्रारंभ किया गया। जिसमें जाँच पदाधिकारी द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक शंभू कुमार-2 को दोषी पाया गया।जाँच रिपोर्ट के आधार पर शाहाबाद क्षेत्र के डीआईजी नवीन चंद्र झा द्वारा पूरे मामले की गहराई से जाँच की गई।

तत्कालीन थानाध्यक्ष चेनारी शंभू कुमार-2 को अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता, संदिग्ध आचरण तथा अपने पद का दुरुपयोग कर अनैतिक लाभ के आरोप में दोषी पाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।वही डीआईजी नवीन चंद्र झा ने बताया कि बिहार पुलिस द्वारा जीरो टॉलरेंस के आधार पर अपने कर्तव्यों का अच्छे तरीके से निर्वहन किया जा रहा है। इसमें लापरवाही बरतने वाले चाहे जो भी पुलिस कर्मी या पुलिस पदाधिकारी हो उनके विरुद्ध कठोर से कठोर करवाई की जाएगी।

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