पटना हाई कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना रोकने की याचिका को खारिज कर दी है। कोर्ट लगभग 25 दिन बाद ये फैसला सुनाया है। जातीय जनगणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि- राज्य सरकार जातीय जनगणना करवा सकती है।
जातीय जनगणना पर बिहार सरकार को बड़ी राहत
Big relief to Bihar government on caste census