पटना हाई कोर्ट ने पौने दो लाख शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है हाई कोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया और इसकी नियमावली को चुनौती देने वाली गरीब एक दर्जन याचिका पर मंगलवार को एक साथ सुनवाई की ,मुख्य न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद यह आदेश दिया l
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही और शिक्षा विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट वी गिरी ने कोर्ट को बताया कि विभाग एवं सरकार को योग्य शिक्षकों की बहाली के लिए नई नियमावली बनाने का अधिकार हैl कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मामले पर अंतिम सुनवाई की तारीख 22 अगस्त तय की है l